पीडित बालिका के साथ छेडछाड करने वाले व्यक्ति पर की गई त्वरित कार्यवाही।
’’ आरोपी द्वारा स्कूल, बाजार जाते वक्त आये दिन पीडित के साथ करता था छेडछाड।
’’ प्रकरण के आरोपी को तत्काल लिया गया हिरासत में।
’’ आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
’’ नाम आरोपी –
गौरव जायसवाल पिता जायसवाल उम्र 19 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीया द्रोपती साहू पति रामु साहू उम्र 38 साल निवासी तिफरा बिलासपुर द्वारा दिनांक 01.04.2022 को थाना सिरगिट्टी उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थीया की नाबालिक पुत्री जब भी स्कूल बाजार जाती है आरोपी गौरव जायसवाल पीडिता का पीछा करता है दिनांक घटना समय सदर को भी आरोपी द्वारा पीडिता के हाथ बाह को गलत नियत से पकडकर खीचने लगा तथा पीडिता को बोला कि यदि तुम अपने माता पिता को बताई तो तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता को भी जान से मारने की धमकी देना बताई की प्रार्थीया के रिर्पोट पर अपराध अप.क्र. 246/2022 धारा 354 (क) 354 (घ), 506 भादवि 08 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी गौरव जायसवाल पिता जायसवाल उम्र 19 वर्ष निवासी महाराण प्रताप नगर तिफरा को तिफरा बाजार चैक से दिनांक 02.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी सागर पाठक, उप निरीक्षक धनुष पाटले, आरक्षक अशोक कोरम, शशीकांत जायसवाल, अफाक खान, कमलेश्वर शर्मा एवं बोधुराम कुम्हार की अहम भूमिका रही।