जांजगीर चम्पा/ सक्ती थाना में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि पीड़िता को आरोपी आशीष कुमार लहरे शादी का झांसा देकर जोर जबरदस्ती कर विगत 02 वर्षो से शारीरिक बनाया है कि रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमाक 162/2022 धारा 376 भादवि, 06 पास्को एक्ट कायम किया गया।
प्रकरण नाबिलक बालिका से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये थाना सक्ती पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम तैयार कर आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था।
प्रकरण के आरोपी आशीष कुमार लहरे उम्र 19 निवासी बुन्देली चौकी अड़भार थाना मालखरौदा द्वारा जुर्म स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय विषेश न्यायाधीश पॉस्को न्यायालय सक्ती में समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. रूपक शर्मा, उप निरी. बीरबल राजवाड़े, सउनि देवदास महंत, म. प्र.आर. 383 बिन्दुमति राज, आर. 131 प्रेमनारायण राठौर का सराहनीय योगदान रहा।